MPSY/मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा क्या है? Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana - LS Home Tech

MPSY/मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा क्या है? Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana

MPSY/मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा क्या है? Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana 
प्रिय पाठको नमस्कार, हमारे वेब पोर्टल पर आपका स्वागत है, आप हमारे इस पोर्टल पर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के साथ-साथ हरियाणा सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देते है। हरियाणा सरकार की नई योजना "मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा" के बारे में आज आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस योजना की पूरी जानकारी के लिए पोस्ट को पूरा पढ़ें।
MPSY kya hai, Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana 2020

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा/Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana 
हमारे देश में आए दिन सरकारों द्वारा एक नई योजनाओं की घोषणा की जा रही है। प्रत्येक राज्य की सरकार अपने राज्य को बेहतर बनाने और उसके विकास के लिए नई-नई योजना ला रही है, ताकि वहां के नागरिकों को उसका लाभ मिल सके और वहां की जनता विकास की ओर अग्रसर हो सके। हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा परिवार समृद्धि योजना को शुरू किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत हर एक परिवार को हर साल आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी को जीवन बीमा और पेंशन लाभ के रूप में सभी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रदान किया जाएगा।
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विकास के साथ-साथ वहां के नागरिकों के विकास को भी महत्व दिया जा रहा है, इसी मुख्य धारणा को लेकर इस योजना को लागू किया जाने वाला है। इस योजना से हरियाणा में रहने वाले सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी ताकि वे और विकसित हो और आने वाले भविष्य के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर सकें। आर्थिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान होगी और वे देश के समग्र विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान आसानी से दे पाएंगे। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से -

MPSY/Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana

योजना का नाम        = मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा
आर्थिक सहायता      = 6000 रूपए सालाना
सम्बंधित विभाग       = राज्य का श्रम विभाग
योजना की घोषणा    = मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
लांच तारीख             = 21 अगस्त 2019
योजना के लाभार्थी    = छोटे किसान एवं मजदूर
वेब पोर्टल                = MPSY HARYANA 

परिवार समृद्धि योजना हरियाणा उद्देश्य/Family prosperity scheme Haryana objectives.
उद्देश्य :
असंगठित क्षेत्र के किसानों एवं मजदूरों को सहायता
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली इस योजना से राज्य के असंगठित क्षेत्र से संबंध रखने वाले किसानों और मजदूरों को और उनके परिवार वालों को वित्तीय/Financial और सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किया जायेगा।

हरियाणा सरकार द्वारा लागू इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पीड़ित परिवारों को आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

आर्थिक सहायता 
परिवार के किसी एक सदस्य या फिर परिवार के मुखिया को इस योजना के तहत लाभार्थी बनाया जाएगा जिससे उन्हें प्रति वर्ष 6000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।

राशी की किश्त 
परिवार के मुखिया को यह राशी उन्हें किश्त में मिलेगी। हर महीने लाभार्थी के खाते में 500 रूपए सरकार द्वारा जमा करवाए जायेंगें। इस तरह साल में 6000 रूपए 12 किश्तों में मुखिया को मिलेंगें।

परिवार पहचान पत्र 
इस योजना के तहत परिवार के मुखिया के नाम पर ही योजना का लाभ मिलेगा। इसकी जानकारी सरकार परिवार पहचान पत्र द्वारा प्राप्त करेगी।

पैसा सीधा आपके खाते में 
सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि योजना के तहत लाभार्थी के खाते में जमा कराई जाएगी।

जीवन बीमा कवरेज
जिस तरह प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत बीमा लाभार्थी को 330 रुपये का सालाना प्रीमियम/क़िस्त  भरना होता है। उसी प्रकार हरयाणा परिवार समृद्धि योजना के तहत मिलने वाली राशी में से यह प्रीमियम/क़िस्त  लाभार्थी के अकाउंट/खाते से सीधे काट ली जाएगी।

सुरक्षा बीमा योजना
इसमें सुरक्षा बीमा योजना के तहत का 12 रूपए का प्रीमियम भी अकाउंट से सीधे काट लिया जायेगा।

बीमा कवरेज 
इस योजना के तहत, घर का एक सदस्य, या मुख्य रूप से मुख्य लाभार्थी को जीवन बीमा कवरेज मिलेगा। इस योजना से जुड़ने के बाद यदि व्यक्ति गुजर जाता है, तो परिवार को 2 लाख रुपये मिलेंगे।
मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना में कोन शामिल हो सकता है?  
हरियाणा निवासी 
इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को हरियाणा का मूल निवासी होना जरुरी है।

आयु सीमा 
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। इसी आयु के दायरे में आने वाले व्यक्ति ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

जमीन के मालिक
इस योजना का लाभ उठाने वाला परिवार या उनके सदस्य कृषि क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो उनकी जमीन का मापदंड किया जाएगा जो निर्धारित सीमा के अनुसार 2 हेक्टेयर/5 किले से अधिक नहीं होना चाहिए।

आय
इस योजना का लाभ उठाने वाले परिवार की सालाना आय 1,80000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिनकी सालाना आय तय राशि से अधिक है वो इस योजना के अंतर्गत नहीं आ सकते, परंतु जो परिवार 1,80000 रूपए सालाना आय से कम कमाते हैं वे परिवार इस योजना के अंतर्गत आते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

HARYANA SARKAR YOJANA
Documents required for application for Chief Minister Family Prosperity Scheme Haryana
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़

हरियाणा का मूल निवासी कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आवेदन भरना चाहता है तो उसको  निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी :

स्थाई पता 
आपके स्थानीय पते का प्रमाण आपके पास अवश्य मौजूद होना चाहिए। सरपंच द्वारा प्रमाणित साक्ष्य भी मान्य होगा।

आधार कार्ड
परिवार के मुखिया का आधार कार्ड या पहचान पत्र जिससे की आप हरियाणा के मूल निवासी हैं, इसका सत्यापन किया जा सके।

किसान पत्र 
यदि आप किसान हैं तो राज्य सरकार द्वारा जारी किसान पत्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। आप जो भी व्यवसाय करते हैं, उससे जुड़ा प्रत्येक विवरण आपके पास उपलब्ध होना चाहिए।

परिवार पहचान पत्र कार्ड 
इस योजना के अंतर्गत आपको ये भी बताना होगा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। सभी सदस्यों का पूरा ब्यौरा भी देना होगा। इसके लिए परिवार पहचान पत्र कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है।

बैंक पासबुक 
इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि का भुगतान सीधे आपके बैंक अकाउंट में किया जाएगा, इसलिए आपके पास किसी भी बैंक का खाता नंबर होना बेहद जरूरी है, यानि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए।
Where to apply for Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए कहाँ आवेदन करें। 

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा जो की परिवार का मुखिया भरेगा। आवेदन पत्र CSC/सीएससी केंद्रों पर उपलब्ध होंगे साथ ही अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र तथा अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकरण करवाया जा सकता है।

इस योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी इस इसकी आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, ये रहा उसका लिंक : MPSY HARYANA 

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